उज्जैन

Election 2024 : चुनाव प्रचार में प्रत्याशी के खर्च की सीमा बढ़ाई

लोकसभा चुनाव के लिए 13 मई को मतदान होने है। जिसको लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए प्रचार में लगने वाली राशि को बढ़ा दिया है। प्रचार व्यय की सीमा को 95 लाख रुपये निर्धारित किया गया है, लेकिन इसके लिए अभ्यर्थी को बैंक में एक पृथक खाता खुलवाना आवश्यक है। साथ ही रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त निर्वाचन व्यय रजिस्टर में सभी दैनिक व्यय को लिखना होगा। सभी पोस्टर, बैनर, पम्प्लेट, हैण्डबिल, चाहे वे नाम निर्देशन के पहले मुद्रित/प्रकाशित किए गए हो, परंतु नाम निर्देशन के बाद उपयोग/प्रदर्शित किए जा रहे हो। यह सभी अभ्यार्थी के निर्वाचन व्यय में जुड़ेंगे। रैली आयोजन के लिए किराए व भाडे पर लिए व्यावसायिक वाहनों के सभी खर्च प्रचार व्यय लेखे में शामिल किया जाएगा। साथ ही रैली, मंच आदि के खर्च भी लिखे में जोड़ना होगा।

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